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मारपीट करने वाले आरोपीगण को 3-3 माह का सश्रम कारावास।

मनासा। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण को फरियादी अनिल के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल को श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ नें जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 08.02.2014 को रात्रि 10 बजे, ग्राम घोटापिपल्या, थाना कुकडेश्वर की हैं। घटना दिनांक को फरियादी अनिल जब अपने अंकल को खेत पर खाना देकर आ रहा था तभी आरोपीगण ने सोनू डॉक्टर के अस्पताल के पास उसका रास्ता रोक लिया व चारों आरोपीगण उससे बोले की तुम दादागिरी करते हो तो फरियादी ने कहा कि मै कोई दादागिरी नहीं करता, मेरा सुल्तान से कोई लेनादेना नहीं है, फिर आरोपी औंकारलाल ने फरियादी की कालर पकड़ लिया व अन्य आरोपीगण ने मिल कर मारा जिससे फरियादी को चोटे आई। चिल्ला-चोट की आवाज सुनकर मुकेश, ईश्वर व बंशी आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। इसके बाद फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 35/2014, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस कुकडेश्वर द्वारा आहत अनिल का मेडिकल कराकर शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को अकेला पाकर मारपीट करके गंभीर चोटे पहुचाई गई हैं, इसलिए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। *श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा आरोपीगण (1) रमेश पिता रोडीलाल गायरी, उम्र-45 वर्ष, (2) चौथमल पिता रोडीमल गायरी, उम्र-40 वर्ष, (3) औंकारलाल पिता नानालाल बंजारा, उम्र-48 वर्ष तथा (4) विष्णु पिता औंकारलाल गायरी, उम्र-23 वर्ष सभीं निवासीगण ग्राम-घोटापिपल्या, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 में 3-3 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही आहत अनिल को प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

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