Follow Us

  • Home
  • /
  • मनोरंजन
  • /
  • Ranu Mondal की वायरल तस्वीर के बारे में खुलासा, मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया Video और कहा - Fake थे फोटो

Ranu Mondal की वायरल तस्वीर के बारे में खुलासा, मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर किया Video और कहा - Fake थे फोटो

Ranu Mondal के मेकअप फोटोज सप्ताह भर पहले वायरल हुए थे और सोशल मीडिया में इसके कई मीम्स बने थे। कई यूजर्स ने मजाक उड़ाया तो ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने Ranu Mondal को सपोर्ट किया और कहा कि यह तो मेकअप आर्टिस्ट की गलती है। रानू के इस लुक के लिए जिम्मेदार मेकअप आर्टिस्ट संध्या के मुताबिक जो फोटो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वह 'फर्जी' हैं। रानू के इस लुक ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो पोस्ट करते हुए संध्या ने कहा कि वायरल फोटो में कुछ हद तक एडिटिंग की गई है। यह कहते हुए कि मेकअप टीम भी कुछ पोस्ट्स पर हंसी थी, उन्होंने रानू का मेकअप वाला ओरिजनल फोटो शेयर किया है जिसमें रानू का ग्लैमरस लुक लग रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जोक्स बनाते समय किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। संध्या ने पोस्ट में कहा, 'जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा द्वारा किए गए काम और 'फर्जी' तस्वीर के बीच अंतर जिसे कुछ हद तक एडिट किया गया है। सभी जोक्स और ट्रोल्स ठीक है और वे हमें भी हंसाते हैं लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा , 'हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सच को समझेंगे और फर्जी और असली के बीच अंतर महसूस करेंगे।' बता दें कि हद से ज्यादा मेकअप वाली तस्वीरों को देखकर लोगों ने उन्हें 'द कंज्यूरिंग' सीरीज की 'द नन' बना दिया था।

मालवांचल

[ View All ]

पुलिस ने पकड़े 165 वारंटी सट्टा खिलाने वाले 10 लोगों पर केस ओर 65 होटल-लॉज की ली तलाशी

कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

विडियो

[ View All ]