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मारपीट करने वाले बाप-बेटे को 9-9 माह का सश्रम कारावास।

नीमच। श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी बाप-बेटे को तीन व्यक्तियों के साथ मारपीट करनें के आरोप का दोषी पाकर कुल 9-9 माह के सश्रम कारावास व 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 04 वर्ष पूर्व दिनांक 09.02.2015 शाम के 7 बजे फरियादी कैलाश के ग्राम बरूखेडा स्थित घर के बहार की हैं। फरियादी कैलाश घर के बहार खडा था तभी उसका छोटा भाई आरोपी रमेश आया और कैलाश से विवाद करते हुए कहनें लगा की तुमनें मेरे बेटे की सागाई तुडवा दी हैं, इतनें में आरोपी रमेश का लडका पिंटू लकडी लेकर आया और दोनों बाप-बेटे कैलाश के साथ से मारपीट करने लगे। फरियादी के चिल्लानें पर उसका भतीजा मुकेश व लडका दशरथ बीच-बचाव करने आये तो दोनो बाप-बेटे ने उनकें साथ भी मारपीट करी। फरियादी नें घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 38/15, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी ने तीनों आहतगण का मेडिकल कराने के पश्चात् शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री चंद्रकांत नाफडे, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में तीनों आहतगण, चश्मदीद व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिसमें आरोपीगण द्वारा बिमार दशरथ के साथ भी मारपीट की गई हैं, उदाहरण स्वरूप आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) रमेश पिता रामलाल नायक, उम्र-51 वर्ष तथा (2) पिन्टु पिता रमेश नायक, उम्र 18 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम-बरूखेडा, जिला-नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में प्रत्येक आहत के साथ मारपीट करने के लिये 3-3 माह के सश्रम कारावास व 200-200रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 09-09 माह के सश्रम कारावास व 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया। साथ ही तीनों आहतों को प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ द्वारा की गई।

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