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1.400 कि.ग्राम. मादक पदार्थ (अफीम) की तस्करी करने वाले दो आरोपीयों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं क्रमशः 50,000-50,000 रू. का जुर्माना

जावद। विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट जावद के विशेष न्यायाधीश श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया द्वारा 02 आरोपियो को मोटरसाईकिल से 1.400 कि.ग्राम. अवैध मादक पादर्थ (अफीम) की तस्करी करने के आरोप में दो आरोपीयों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 28.06.2012 को सिंगोली के सहायक उपनिरीक्षक वी डी जोशी को झांतला तिराहे पर रूटिन वाहन चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण रामचंद व परमवीरसिंह उर्फ पिन्टू मोटरसाईकिल क्रमांक एम. पी. 44 एम. ए. 3425 से आते दिखाई दिये उन्हें रोककर उनका नाम पता पूछा गया व उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे वाले बेग में एक पारर्दशी थैली पाई गई जिसके अंदर काला गाढा पादार्थ भरा हुआ था जिसमें से अफीम जैसी तीखी गंध आ रही थी। उक्त पदार्थ का परीक्षण किये जाने पर उसकी पहचान अफीम के रूप मे किये जाने पर उक्त दोनों आरोपीयों को मौके से गिरफ्तार कर उनके विरूद्व पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 71/12, धारा 8/18, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री अरविंद शर्मा, एजीपी द्वारा न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी ले जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर, आरोपीगण को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया। *श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट जावद* द्वारा आरापी (1) रामचंद्र पिता बालूराम धाकड, उम्र-40 वर्ष तथा (2) परमवीरसिंह उर्फ पिन्टू पिता सुखवीरसिंह जाट, उम्र-39 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम गोविन्दपुरा चेची (राजस्थान) को धारा 8/18(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी श्री अरविंद शर्मा ए.जी.पी. द्वारा की गई।

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