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पानी भरने की बात लेकर बाप-बेटे व बहु के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को 9 माह का सश्रम कारावास।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी को गढ्ढे में से पानी भरने की बात के विवाद के कारण बाप-बेटे व बहु के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 9 माह के सश्रम कारावास व 1,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व दिनांक 15.08.2016 को दिन 3ः30 बजे ग्राम उमाहेड़ा स्थित फरियादी श्यामलाल के खेत की है। फरियादी श्यामलाल खेत पर सोयाबीन की फसल पर दवाई छिड़काव कर रहा था, दवाई की टंकी का पानी खत्म हो जाने पर उसने उसकी पत्नी फकीरीबाई को खेत के पास स्थित पानी के गढ्ढे में से पानी लाने को कहा, जब उसकी पत्नी गढ्ढे में से पानी भरने लगी तो आरोपी भगवानलाल आकर विवाद करने लगा और कहा कि यह गढ्ढा तुम्हारा नही हैं। इतने में आरोपी ने फरियादी की गर्दन पकड़ ली, जब वह चिल्लाया तो उसके पिता प्रभुलाल बीच-बचाव करने आये तो आरोपी ने उनके साथ पत्थर से मारपीट करी और श्यामलाल की पत्नी को भी गर्दन पकड़कर नीचे गिरा दिया। चिल्ला-चोट की आवाज सुनकर अनिल, विष्णु व विजय आये, फिर आरोपी वहॉ से चला गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 438/16, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर आहतगणो का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहतगण, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा एक बुजुर्ग व महिला के साथ मारपीट कर गंभीर अपराध किया हैं इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। *श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी भगवानलाल पिता अमरचंद मेघवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम उमाहेडा, तहसील व जिला नीमच को धारा 323 (तीन काउंट) भादवि (मारपीट करना) में प्रत्येक आहत के साथ मारपीट करने के लिए 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से, इस प्रकार कुल 9 माह के सश्रम कारावास व 1500रू. जुर्माने से दण्डित किया तथा साथ ही तीनो आहतगण को 500-500रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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