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घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 02 माह का कारावास एवं जुर्माना

नीमच। श्री मनीष कुमार पारीक, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को घर में घुसकर बुरी नियत से महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप का दोषी पाकर 02 माह के कारावास एवं 200रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 11.01.2016 को रात के 08 बजे ग्राम चीताखेड़ा में नई आबादी स्थित पीड़िता के घर की हैं। पीड़िता का पति ओर ससुर बाजार गये हुए थे और वह घर में अकेली थी तो मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके चिल्लाने के दौरान उसका पति व ससुर भी वहॉ आ गये तो आरोपी दीवाल कुदकर वहॉ से भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 11/16, धारा 452, 354 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  श्रीमती कीर्ति चाफेकर, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पीड़िता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी के हौसले इतने बढ गये हैं कि उसने घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़ की हैं, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री मनीष कुमार पारीक, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी मदनलाल पिता कंवरलाल मेघवाल, उम्र-35, निवासी-नई आबादी, ग्राम चीताखेड़ा, जिला नीमच को धारा 452, 354 भादवि (घर में घुसकर छेड़छाड़ करना) में 01-01 माह के कारावास व 100-100रू. जुर्माने से, इस प्रकार कुल 02 माह के कारावास व 200रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्रीमति कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा की गई। 

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