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नाबालिग का दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 17 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,500रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

नीमच। श्री जसवंतसिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक आरोपी को कैद कर कें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी पाकर 17 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 7,500रू. के जुर्माने से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी हैं। आरोपी पीड़िता का कई बार रास्ता रोक कर उससे जबरदस्ती बातचित करने की कोशिश करता था। दिनांक 19.06.2016 को आरोपी ने पीड़िता को विजय टॉकिज चौराहे पर एक डांस क्लास खोलने के बहाने बुलाया। जब पीड़िता वहॉ गई तो आरोपी ने पीड़िता को जबरन हाथ पकड़कर कमरे मे खींच लिया एवं उसकी इच्छा के विरूद्व उसके साथ बलात्कार किया किंतु पीड़िता द्वारा डर के कारण घटना के बारे मे किसी को नहीं बताया तथा इसके बाद आरोपी ने हेमू कॉलोनी के पास स्थित एक मकान मे भी पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त ने उसके कपडे़ फाड़ दिये तथा पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर आस-पास के लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो आरोपी पीड़िता को छोड़कर वहॉ से भाग गया। पीड़िता की दादी ने थाना नीमच केंट पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 329/16, धारा 342, 376(2)(ख) भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराकर उसके उम्र संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर धारा 342, 376(2)(ख) भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत का ईजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री आर. आर. चौधरी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन की ओर से नाबालिग पीड़िता के जन्म के संबंध में मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडिता को नाबालिक प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। प्रकरण में आई सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। दण्ड के प्रश्न पर श्री आर. आर. चौधरी द्वारा तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ जबरन उसकी इच्छा के विरूद्व दुष्कर्म किया गया। अतः आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री जसवंतसिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी आमिर पिता जाकिर हुसैन, उम्र-20 वर्ष, निवासी-बड़ी मंडी मूलचंद मार्ग नीमच, थाना-नीमच केंट, जिला-नीमच को धारा 342 भादवि में 6 माह का कारावास एवं 500रू. जुर्माना, आरोपी को धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालाको का सरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दंण्डनीय अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं व 5,000रू. जुर्माना तथा धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालाको का सरक्षण अधिनियम में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 17 वर्ष के सश्रम कारावास व 7,500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आर. आर. चौधरी, जिला अभियोजन अधिकारी नीमच द्वारा की गई।

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