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कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्रीमान् विषाल खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा घर के सामने मिट्टी डालने की बात को लेकर आहतगण के साथ कुल्हाड़ी व हथौड़े से मारपीट कर चोटे पँहुचाने वाले चार आरोपीगण (1) सुनील पिता प्रहलाद, उम्र-32 वर्ष, (2) प्रहलाद पिता शिवशंकर व्यास, उम्र-58 वर्ष, (3) कृष्णा बाई पति प्रहलाद, उम्र-55 वर्ष तथा (4) संजय पिता प्रहलाद व्यास, उम्र-28 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम जावी, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को धारा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह सश्रम कारावास व 500-500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री अजय वर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 29.12.2023 को शाम के लगभग 07 बजे ग्राम जावी स्थित फरियादी गोविन्द व्यास के घर के सामने की हैं। घटना दिनांक को आरोपीगण मिलकर फरियादी के घर के सामने मिट्टी डाल रहे थे। जब फरियादी ने आरोपीगण को मिट्टी डालने से मना किया तो आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं उसकी पत्नी कोमल के साथ कुल्हाड़ी व हथौडे से मारपीट की जिस कारण दोनो को चोटे आई। मौके पर आसपास रहने वाले लोगो ने बीच-बचाव किया, इसके बाद घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

 

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं जुर्माने की राषि में से 1500-1500रूपये दोनो आहतगण को प्रतिकर प्रदान किये जाने का आदेष भी दिया गया। 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई। 

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