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घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

   नीमच।  अभय प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट उसकी ऊंगली तोड़ने वाले तीन आरोपीगण (1) पदम् कुमार पिता रामेष्वर खण्डेलवाल, उम्र 65 वर्ष, (2) लवश्री पिता पदम् कुमार खण्डेलवाल, उम्र-36 वर्ष, दोनो निवासी-टीचर कॉलोनी, नीमच और (3) राहुल पिता ओमप्रकाष खण्डेलवाल, उम्र-35 वर्ष, निवासी-14/4 विकास नगर, नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06  माह के कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 10.04.2018 को दिन के लगभग 04ः30 बजे राधाकृष्ण मार्केट, एल.आई.सी. रोड़, नीमच की हैं। घटना दिनांक को फरियादी रमेष पारिख उसकी दुकान के बहार खड़ा होकर अतिक्रमण हटाने के लिये आये हुवे नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ चर्चा कर रहा था। इसी दौरान वहीं उपस्थित आरोपीगण को यह शंका हुई की वह नगर पालिका के कर्मचारियों से उनके बारे में चर्चा कर रहा हैं, तो इसी बात को लेकर वह सभी फरियादी के साथ विवाद करते हुवे एकमत होकर उसके साथ मारपीट करने लगे और आरोपी राहुल ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर मारना चाहा जिसे रोकने के लिये फरियादी ने हाथ आगे किया तो उसके हाथ की ऊंगली में गंभीर चोट आकर फ्रैक्चर हो गया था। घटना स्थल पर उपस्थित महेष पाराषर व अन्य लोगो ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपीगण वहां से चले गये थे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट लिखाई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चष्मदीद साक्षीयों सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।

 

 

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