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अवैध पिस्टल रखने वाले दो आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा बिना लाईसेंस अवैध पिस्टल कब्जे में रखने वाले दो आरोपीगण (1) ईश्वर पिता मोहनसिंह जाट, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम हरवार, तहसील व जिला नीमच एवं (2) अर्जुन पिता गिरधारीलाल कीर, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम मोरवन, तहसील जावद जिला नीमच को धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू. अर्थदण्ड एवं आरोपी ईश्वर के पास वैध ड्राईवींग लाईसेंस व वाहन का बैध बीमा नहीं होने से उसको धारा 3/181, 146/196 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कुल 1500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 14.08.2015 को दोपहर के लगभग 3 बजे ग्राम रेवली-देवली से भादवामाता के मध्य कच्चे रास्ते की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एसआई वी. डी. जोशी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की भादवामाता-रेवली देवली के कच्चे रास्ते पर एक महिन्द्रा जीप में कुछ व्यक्ति जिनके पास पिस्टल और धारदार हथियार वह किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर एसआई वी. डी. जोशी द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबंदी की गई, तब उन्हें मुखबिर द्वारा बताया वाहन आता दिखाई दिया, जो फोर्स को देखकर पलटने की कोशिश करने लगा किंतू पुलिस द्वारा घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। वाहन में कुल 8 व्यक्ति सावर थें तथा वाहन को आरोपी ईश्वर जाट चला रहा था। वाहन की तलाशी लिये जाने पर पीछे की सीट के नीचे एक लोहे की धारदार तलवार मिली एवं आरोपी ईश्वर की पेंट में एक पिस्टल 5 राउण्ड भरी हुई तथा एक अन्य आरोपी सहीराम की तलाशी लेने पर एक पिस्टल 5 राउण्ड व एक आरोपी दोलीराम की पेंट में एक मैगजीन मय 5 राउण्ड मिली। मौके से आरोपीगण ईश्वर, सहीराम, दोलीराम, सुरेन्द्र, दीगविजयसिंह, अर्जुन, मदनलाल व रामकृष्ण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 283/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपीगण सहीराम, दोलीराम, सुरेन्द्र, दीगविजयसिंह, मदनलाल व रामकृष्ण के फरार हो जाने से शेष आरोपीगण के संबंध में विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया।

 

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवेचक फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।

 

 

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